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सीबीआई जाँच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जाँच के लिए लेनी होगी ये जरुरी अनुमति

देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्य प्रणाली को लेकर अक्सर सवाल उठता रहा है। सीबीआई पर केंद्र सरकार का तोता होने का भी आरोप लगता आया है। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने बिना अनुमति के सीबीआई को अपने राज्य में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसे लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत होगी? वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ा आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में, जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है।

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आपको बता दें कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था और कहा था कि राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ली जाती है। हालांकि जांच की अनुमति महाराष्ट्र सरकार के वापस लेने से फिलहाल चल रही छानबीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

क्या है इस नियम में:

असल में, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम,1946 के जरिये शासित होती है. इसमें कहा गया है कि सीबीआई को जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। बहरहाल, केंद्र-राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे में पुलिस राज्य का विषय है। लिहाजा जांच का पहला अधिकार भी राज्य पुलिस का होता है। लेकिन केंद्रीय एजेंसी होने के लिहाज से यदि मामले की जांच सीबीआई को करनी है तो उसे राज्य सरकार से रजामंदी लेनी जरूरी है।