विवादास्पद फिल्म ‘द केरला स्टेारी’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामले का उल्लेख किया, जब पीठ ने पूछा कि क्या हाईकोर्ट ने मामले में आदेश पारित किया है तो सिब्बल ने कहा कि उसने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से मना कर दिया है. तब पीठ ने कहा, हम इसे सोमवार (15 मई को) लेंगे.

केरल हाईकोर्ट ने पांच मई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि इसके ट्रेलर में किसी पूरे समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक सामग्री नहीं है. उसने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म की जांच की है और इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ठीक पाया है. गत शुक्रवार को रिलीज हुई ‘द केरला स्टोरी’ में एक्ट्रेस अदा शर्मा मुख्य भूमिका में हैं.
केरल हाईकोर्ट ने निर्माताओं के कथन पर ध्यान दिया कि वे “अपमानजनक टीज़र” को बनाए रखने का इरादा नहीं रखते हैं, जिसमें एक बयान शामिल है कि केरल से “32,000 महिलाओं” को परिवर्तित किया गया और एक आतंकवादी संगठन में शामिल हो गए. हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म की जांच की है और इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त पाया है.
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हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निर्माताओं ने फिल्म के साथ एक डिस्क्लेमर प्रकाशित किया है जो विशेष रूप से कहता है कि यह काल्पनिक और घटनाओं का एक नाटकीय संस्करण है और फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं की सटीकता या तथ्यात्मकता का दावा नहीं करती है.
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