गीतकार जावेद अख्तर ने सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज किया जाए जिसमें उन्होंने महानगर की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की है।
उच्च न्यायालय में अपने वकील एन. के. भारद्वाज के मार्फत दायर जवाबी हलफनामे में अख्तर ने कहा कि उपनगर अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने रणौत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू करने में उचित प्रक्रिया का पालन किया है।
रणौत के वकील रिजवान सिद्दिकी द्वारा पिछले महीने दायर एक याचिका के जवाब में अख्तर ने जवाबी हलफनामा दायर किया है। रणौत ने याचिका में इस वर्ष शुरू की गई मानहानि कार्यवाही को चुनौती दी और कहा कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
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रणौत ने कहा कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनके खिलाफ शिकायत में नामित गवाहों या शिकायतकर्ता का स्वतंत्र रूप से बयान दर्ज नहीं किया। इसने सिर्फ जुहू पुलिस की बातों पर भरोसा किया और उनके खिलाफ मामला शुरू कर दिया। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि अभिनेत्री के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को है।