आप विधायक ठहराये गये दोषी, मारपीट व सरकारी सम्पत्ति को पहुंचाया था नुकसान

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें सजा सुनाई है। बता दें कि अदालत ने आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कर्मचारियों से मारपीट करने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि सभी साक्ष्यों व गवाहों के बयानों से आरोपी का अपराध साबित हुआ है। अदालत ने सोमनाथ भारती को सजा संबंधी फैसला शनिवार को तय किया है।

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राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष भारती पर लगे आरोप साबित करने में सफल रहा है। गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ आकर एम्स में हंगामा किया। उसे रोकने पर कर्मचारियों से मारपीट की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। वहीं अदालत ने चार अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

अदालत ने भारती को आईपीसी की धारा 323, 353, 143 के तहत व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी धारा तीन के तहत दोषी ठहराया है। इस आरोप में अधिकतम सजा 2 वर्ष तक है। ऐसे में तय है कि सजा के खिलाफ अपील तक भारती को जमानत मिल जाएगी। कानून के तहत तीन वर्ष या उससे कम सजा वाले मामलों में अपील दायर करने तक जमानत का प्रावधान है।

बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने की घटना हुई थी। सोमनाथ भारती उत्तर प्रदेश के जिलों के दौरे पर थे।