उप्र : वर्ष 2019 से इस साल अक्टूबर माह तक हुआ एक करोड़ 65 लाख से अधिक वाहनों का चालान

उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों के अनुपालन पर विशेष बल दिया जा रहा है। ताकि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आ सके। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए ई-चालान की भी व्यवस्था की गई है।

अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर यातायात एवं नागरिक पुलिस ने पूरे राज्य में ई-चालान की व्यवस्था लागू की गई है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर सात जनवरी, 2019 से अक्टूबर, 2021 तक 03 अरब 34 करोड़ 51 लाख 12 हजार 08 रुपये की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गयी है। इस अवधि में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एक करोड़ 65 लाख 80 हजार 977 वाहनों का चालान किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक यातायात ज्योति नारायन ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में निर्धारित अवधि से अधिक पुराने डीजल एवं पेट्रोल वाहनों को सीज करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके फलस्वरूप माह मई से अक्टूबर तक 491 डीजल व पेट्रोल वाहन सीज किए गए । पीयूसी प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की दशा में एक हजार से अधिक वाहनों का चालान किया गया है।

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उल्लेखनीय है कि बीती 07 जनवरी 2019 से उप्र के 10 जिलों में ई-चालान व्यवस्था लागू की गई थी जो वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की गयी है।