हाईकोर्ट की फटकार के बाद ट्विटर ने दिया जवाब, आईटी रुल्स को लेकर दी बड़ी जानकारी

शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाईं गई फटकार के बाद अब ट्विटर ने अपना जवाब दे दिया है। ट्विटर ने कहा है कि वो आईटी रुल्स के अनुपालन के साथ आठ हफ्ते के अंदर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कर देगा। ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि वो भारत में एक स्थायी संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

आईटी रुल्स के अनुपालन को लेकर ट्विटर ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

ट्विटर ने कहा है कि वो आईटी रुल्स के अनुपालन को लेकर पहला रिपोर्ट 11 जुलाई तक दाखिल कर देगा। आईटी रुल्स के अनुपालन के लिए प्रतिबद्धता के बावजूद वो इन रुल्स की संवैधानिकता को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पिछले 6 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि ट्विटर ने जिस शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की है वो अंतरिम है। जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने पिछली सुनवाई में कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश की।

पिछले 5 जुलाई को केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि ट्विटर आईटी रुल्स का पालन करने में नाकाम रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया को नए आईटी रुल्स को लागू करने के लिए तीन महीने का पर्याप्त समय दिया गया था लेकिन ट्विटर ने नए आईटी रुल्स को पूरे तरीके से पालन नहीं किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्विटर के वेबसाईट से मिली जानकारी के मुताबिक भारत से मिलने वाली शिकायतों का निवारण अमेरिका स्थिति उनके अधिकारी कर रहे हैं। ये नए आईटी रुल्स का उल्लंघन है।

पिछले हफ्ते ट्विटर ने हाई कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि वो स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। ट्विटर ने कहा कि उसके अंतरिम स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में धर्मेंद्र चतुर की नियुक्ति की थी। चतुर ने पिछले 21 जून को इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ट्विटर ने भारत के लिए जेरेमी केसेल को नया शिकायत निवारण अधिकारी बनाया है। हालांकि ट्विटर ने ये नियुक्ति आईटी रुल्स के मुताबिक नहीं की है। नए आईटी रुल्स के मुताबिक शिकायत निवारण अधिकारी समेत सभी नोडल अफसर भारत के होने चाहिए।

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पिछले 31 मई को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए आईटी रूल्स का अनुपालन नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दायर याचिका पर ट्विटर को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता वकील अमित आचार्य ने याचिका में कहा है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी होने के नाते ट्विटर को बिना देरी किए कानून का पालन करना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ट्विटर को निर्देश दें कि वो बिना देरी किए आईटी रुल्स के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करे। आईटी रुल्स के रुल 4(सी) के तहत किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।

याचिका में कहा गया है कि आईटी रुल्स के मुताबिक हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक मेकानिज्म विकसित करनी होगी जिसके तहत कोई शिकायत मिलने पर वो एक टिकट नंबर देगा। उस टिकट नंबर के जरिये शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर होनेवाली कार्रवाई को ट्रैक कर सकेगा। ये सोशल मीडिया कि जिम्मेदारी होगी कि वो शिकायतकर्ता को बताए कि उसकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई ।