बरेली: लखीमपुर खीरी की एक विशेष पोक्सो अदालत ने मंगलवार को 40 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस व्यक्ति पर 2016 में 9 वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या का आरोप लगा है। यह सजा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राहुल सिंह ने सुनाई।
आरोपी ने खेत में किया था बच्ची का रेप
हरदोई जिले का निवासी सर्वेश कुमार को 1 जुलाई 2016 को पीड़िता के शव के पास खून से सने कपड़ों के साथ पकड़ा गया था। उस पर बलात्कार, हत्या और पोस्को अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे और पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
एक समाचार पत्र को जानकारी साझा करते हुए जिला सरकारी वकील ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि 1 जुलाई, 2016 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की 9 वर्षीय बेटी को खेत में अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी।
ग्रामीणों ने उसे मौके से भागते हुए देखा। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोप तय होने के बाद, पीड़िता के पिता, डॉक्टर, जांच अधिकारी और राजेश कुमार नामक एक गवाह सहित आठ गवाहों ने 10 दस्तावेजी सबूतों के साथ गवाही दी।
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मुकदमा शुरू होने के बाद से कुमार लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।