सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल, मांगा पूरा विवरण

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो के काम पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से उसकी सफलता दर की रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई अपने सफल काम की रिपोर्ट दे, कि अब तक उसने कितने मामलों में सजा सुनाई है, और कितने केस को पूरी तरह से हल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपोर्ट सीबीआई की ओर से चलाए जा रहे मुकद्दमों में देरी को लेकर मांगी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के काम का आकलन कर सकती है कि आखिर सीबीआई किस लेवल पर काम कर रही है। और ज्यादातर मामलों में देरी क्यों होती है।

बता दें कि एक मामले में सीबीआई ने 512 दिन बाद याचिका दायर कर सुनवाई कराई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के काम का आकलन करने के लिए उससे रिपॉर्ट मांगी है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई उन मामलों की संख्या को कोर्ट में रखे जिसमें एंजसी ट्रायल कोर्ट और हाई हाई कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है कि आखिर एजेंसी को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ का कहना है कि इसमें सीबीआई को जवाब देना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा पूरा विवरण

वहीं दो जजों की बेंच का कहना है कि सीबीआई का काम सिर्फ केस दर्ज करना और जांच करना नहीं होता है। बल्कि इस का ब्योरा रखना भी सीबीआई का काम है कि जिन मामलों पर उसने जांच की थी उसमें कितने दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से अब तक चल रहे मामलों की सफलतापूर्वक निपटाने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सीबीआई इसका भी ब्योरा दे कि कितने केस सुलझ गए हैं और कितने बाकी हैं।