ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। ज्ञानवापी केस से जुड़े श्रृंगार गौरी मामले ने अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि इलाहबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। वाराणसी कोर्ट में दायर 5 हिंदू महिला उपासकों के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

यह भी पढ़ें: बृजभूषण शरण बोले- ‘गंगा में मेडल बहाने से मुझे नहीं मिलेगी फांसी, पहलवानों के प्रदर्शन को बताया इमोशनल ड्रामा’

ऐसे में अदालत ने हिंदू पक्ष की नियमित पूजा मांग करने की मांग पर अपना फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की श्रृंगार गौरी को लेकर दायर की गई याचिका सुनने लायक है।