मुंबई में एक फैशन डिजाइनर के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के मद्देनज़र मुंबई पुलिस ने एक व्यापारी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता दिल्ली से मुंबई आई थी।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता आरोपी के साथ ही मुंबई में रहती थी। आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। फिलहाल इस मामले में आरोपी की तलाश हो रही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323 और 509 के अंतर्गत यह मामला दर्ज किया गया है।
प्रोविडेंट फंड के क्लर्क को रिश्वत लेने के आरोप में हुई 3 साल की सजा
नई मुंबई की CBI की विशेष अदालत ने प्रोविडेंट फंड दफ्तर के एक क्लर्क को रिश्वत लेने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के जज एम शेटे ने 55 वर्षीय आरोपी कल्लाकुरी विजय रामाराव को तीन साल की सजा के साथ 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी पर एक कंपनी से रिश्वत के तौर पर 3 लाख रुपये लेने का आरोप है। अदालत ने एक अन्य व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसपर आरोप को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश चौहान ने अदालत को सूचित किया कि वाशी के एक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म ने साल 2002 से अपना पीएफ रिटर्न फाइल नहीं किया था। उसे भी साल 2008 में सुनवाई के लिए भी बुलाया गया था।
FIR दर्ज करने वाले जो फर्म का प्रतिनिधि है, वह पीएफ दफ्तर में आरोपी से मिला, जिसके बाद उसे बताया गया कि कंपनी के ऊपर 10 लाख रुपये का जुर्माना है, जो 50 लाख भी हो सकता है। आरोपी ने मामले को दबाने के लिए 5 लाख रुपये माँगा। हालांकि, दोनों के बीच तीन लाख का समझौता हुआ। इसके बाद फर्म के प्रतिनिधि ने CBI में FIR दर्ज कराई, जिसके बाद एक ऑपरेशन के अंतर्गत साल 2008 में आरोपी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।