यूपी में लव जिहाद के खिलाफ जल्द बनेगा क़ानून, योगी सरकार ने बढाया पहला कदम

उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ अब पूरी तरह से कमर कस ली है। अब वह दिन दूर नहीं बचा है जब सूबे में लव जिहाद पर क़ानून बन जाएगा। इस बाबत सरकार ने कदम भी बढ़ा दिया है। दरअसल, सूबे के गृह मंत्रालय ने क़ानून मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेजा है। इसके पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी लव जिहाद के खिलाफ क़ानून बनाने का ऐलान कर चुके हैं।

योगी सरकार पहले ही ले चुकी है फैसला

यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही लव जिहाद के खिलाफ क़ानून बनाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था की जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य ही होगा। अब योगी सरकार ने इस दिशा में अपना पहला कदम भी बढ़ा दिया है।

अभी बीते दिन ही सूबे के गौतमबुद्ध नगर जिले से लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहां साहिल खान नाम के एक मुस्लिम युवक ने साहिल सिंह बनकर एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उससे शादी कर ली। शादी के बाद जब लड़की को हकीकत पता चली और आरोपी ने छोड़ने के नाम पर 25 लाख रुपये की डिमांड कर दी। लड़की ने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में मामला दर्ज कराया है।

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आपको बता दें की विश्व हिन्दू परिषद विहिप भी योगी सरकार को लव जिहाद मामले पर क़ानून बनाने का सुझाव दे चुका है। विहिप ने सुझाव दिया था कि धर्म परिवर्तन करने वाले को पहले राज्य सरकार और प्रशासन को एक निश्चित अवधि पहले नोटिस देना होगा। ताकि सरकारी आंकड़ों में एक-एक चीज दर्ज रहे।

अपने-अपने घर वालों को भी सूचना देना लाजिमी है ताकि वो अपनी ओर से एहतियात बरत सकें। ये एहतियात कानूनी यानी विरासत या वसीयत संबंधित, नैतिक या फिर पारिवारिक भी हो सकते हैं।

सिर्फ विवाह या बहु पत्नी विवाह की सुविधा के मकसद से भी धर्म परिवर्तन करना अवैध घोषित हो। इसकी सजा भी सिर्फ नाम मात्र की नहीं बल्कि सख्त हो। यानी अपनी आस्था का मार्ग तय करने की संवैधानिक स्वच्छंदता तो हो, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया के तहत। सिर्फ जबानी जमा खर्च से ना हो बल्कि पूरे कानूनी हिसाब से हो।