अब लव जिहाद पर खट्टर सरकार का भी चलेगा चाबुक, तैयार हो चुकी है रूपरेखा

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा की खट्टर सरकार भी प्यार के नाम पर धर्म का गंदा खेल खेलने वालों के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की कवायद में जुट गई है। दरअसल, अब खट्टर सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में लगी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी बजट सत्र के दौरान खट्टर सरकार विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून पेश करेगी।

लव जिहाद के खिलाफ क़ानून पेश करेगी खट्टर सरकार

मिली जानकारी के अनुसार, खट्टर सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून को बनाने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। अब बस इस ड्राफ्ट को बिल का रूप देना बाकी रह गया है। विधानसभा के बजट सत्र में इस संबंध में बिल पेश किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में लव जिहाद के मुद्दे पर कानून बनाने के निर्देश जारी किए थे।

इसके लिए गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, एडीजीपी लॉ एंड आर्डर नवदीप विर्क तथा महाधिवक्ता कार्यालय के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा को शामिल किया गया है। उक्त समिति ने हिमाचल तथा उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लव जिहाद कानून को स्टडी करने के बाद अपना ड्राफ्ट तैयार किया है।इस संभावित कानून को लेकर विशेषज्ञों की राय ली जा चुकी है।

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हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानून को लागू करना सराहनीय प्रयास है। हरियाणा सरकार ने भी यूपी व अन्य राज्यों का कानून स्टडी करने के बाद अपने कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसका अध्ययन किया जा रहा है। विज ने बताया कि पांच मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में इस मुद्दे को लेकर बिल पेश किया जाएगा। संभ्वत बजट सत्र में मंजूरी के बाद हरियाणा में भी यह कानून लागू कर दिया जाएगा।