केंद्र सरकार की इस योजना में करें मात्र 2 रूपए का निवेश, उठाए 36 हजार का फायदा

केंद्र सरकार ने मजदूरों को भी पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम श्रम योगी मानधन योजना) शुरू की है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह एक बेहतरीन योजना है। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा की गई है। PM Shram Yogi Mandhan Yojana के तहत सरकार मजदूरों को पेंशन की गारंटी देती है, जिसमें रोज सिर्फ 2 रुपये की बचत करके सालाना 36000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

सिर्फ 55 रुपए प्रति माह का निवेश

PM Shram Yogi Mandhan Yojana को शुरू करने पर हितग्राही को हर माह 55 रुपए जमा करने होंगे। 18 साल की उम्र में रोजाना करीब 2 रूपए की बचत करता है तो 60 वर्ष की उम्र के बाद उसे 36000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस योजना को शुरू करता है तो उसे हर महीने 200 रुपए जमा करने होंगे। 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलने लगेगी। 60 साल बाद 3000 रुपये प्रति माह यानी 36000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन मिलेगी।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभ लेने के लिए एक बचत बैंक खाता होना जरूरी है। इसके लिए हितग्राही के पास आधार कार्ड होना चाहिए। व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना के लिए ऐसे करें पंजीयन

आपको कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में योजना के लिए नामांकन कराना होगा। इसके लिए श्रमिक सीएससी केंद्र में पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार ने इस योजना के लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया है। ऑनलाइन भी नामांकन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको आधार कार्ड, बचत या जन धन बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। साथ ही सहमति पत्र देना होगा, जो उस बैंक शाखा में भी देना होगा, जहां हितग्राही का बैंक खाता होगा, ताकि समय पर उसके बैंक खाते से पेंशन की किस्त काटी जा सके।

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सिर्फ ऐसे लोग ले सकते हैं श्रम योगी मानधन योजना का लाभ

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत कोई भी असंगठित क्षेत्र का कर्मचारी, जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम है और किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा है सिर्फ ऐसे लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। सरकार ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 18002676888 जारी किया है।