जरुरी खबर: 1000 रुपए जुर्माना देकर भी पैन-आधार लिंक कराने के लिए बचे सिर्फ 2 दिन, न करें भूलने की गलती

जून का महीना खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऐसे में अब आपके पास पैन-आधार लिंक कराने के लिए बेहद कम वक्त बचा है। बता दें कि पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून है। बता दें कि पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च थी, लेकिन बाद में इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। अगर आपने भी अब तक पैन-आधार लिंक नहीं कराया है तो इस काम को फौरन कर लें, क्योंकि 30 जून के बाद आपका PAN CARD डिएक्टिवेट हो जाएगा।

30 जून तक 1000 रुपए के साथ लिंक हो जाएंगे PAN-AADHAAR

बता दें कि 30 जून तक पैन-आधार लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपए की फीस लगेगी। हालांकि, उसके बाद तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। मतलब अगर आपने इसे लिंक नहीं कराया तो 1 जुलाई, 2023 से PAN Card किसी काम का नहीं रहेगा। बता दें कि आज के दौर में हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी में पैन कार्ड जरूरी होता है। ऐसे में इसका एक्टिवेट रहना बेहद जरूरी है।

PAN-AADHAAR लिंक करते समय असेसमेंट ईयर 2024-25 चुनें

बता दें कि पैन-आधार लिंक करते समय आपको असेसमेंट ईयर (AY) का ऑप्शन मिलेगा। लेट फीस के तौर पर 1000 रुपए का जुर्माना भरने के दौरान आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 चुनना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 था। लेकिन 1 अप्रैल के बाद फाइनेंशियल ईयर के साथ ही असेसमेंट ईयर भी बदल गया है।

डिएक्टिवेट PAN कार्ड का इस्तेमाल किया तो लगेगा जुर्माना

PAN कार्ड डिएक्टिवेट होने के बाद अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल काम के लिए बतौर डॉक्यूमेंट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के मुताबिक 10,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें: जानें क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों पीएम मोदी के बयान के बाद हर तरफ हो रही चर्चा

पैन-आधार लिंक करने में आ रहीं ये दिक्कतें

PAN-AADHAAR लिंक कराने के दौरान लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट के जरिए पैन-आधार लिंकिंग प्रोसेस के दौरान डेमोग्राफिक मिसमैच होने की बात भी कही है। इसके मुताबिक नाम, जन्म तारीख और जेंडर से जुड़ी जानकारी मेल न खाने की वजह से प्रॉसेसिंग में दिक्कत आ रही है।