राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क पर बिना किसी अधिकार के कब्जा जमाने पर हाईकोर्ट खफा, मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के गाटा नम्बर 211 एरिया 0.9100 हेक्टेयर पर नट समुदाय के लोगों द्वारा कब्जा कर लेने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग, डीएम वाराणसी व एसडीएम, तहसील सदर वाराणसी से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर कोर्ट को अगली तारीख पर बताने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर यह सही है कि एनएचआई की सड़क पर लोगों ने कब्जा कर रखा है तो यह बहुत ही दुखद है। हाईकोर्ट के जस्टिस एम एन भंडारी व जस्टिस सी के राय की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व ग्राम प्रधान कमलेश यादव की जनहित याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि प्राइवेट विपक्षियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के सड़क की जमीन पर कब्जा कर रखा है। वहां आए दिन दुर्घटनाओं की समस्या बनी रहती है। लोगों के आवागमन में बाधा पहुंचती है।

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बताया यह भी गया कि विपक्षियों को अधिकारियों ने सड़क की जमीन होते हुए भी मुआवजा दे दिया है और उन्हें बगल के गाँव बहरामपुर, कटेहर, सदर वाराणसी में इसके एवज में आवासीय भूमि भी आवंटित की गई है। फिर भी वे अधिकारियों की मिलीभगत से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 सड़क के जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर 8 नवम्बर को फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया है।