‘आप धवन को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया या प्रेस में बयान न दें’, कोर्ट का शिखर की पत्नी को आदेश

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की पत्नी को उन पर अपमानजनक आरोप लगाने से रोक दिया है। फैमिली कोर्ट ने धवन की अलग रह रही पत्नी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आयशा मुखर्जी को सोशल मीडिया पर धवन के खिलाफ कुछ भी अपमानजनक पोस्ट नहीं करने या ऐसा कुछ भी नहीं बोलने का निर्देश दिया, जिससे उनकी छवि धूमिल हो।

धवन ने दाखिल की थी याचिका

बता दें कि धवन ने आयशा मुखर्जी के खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी अलग रह रही पत्नी उन्हें उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दे रही हैं। शिखर धवन की आयशा मुखर्जी से साल 2012 में शादी हुई थी और इस शादी से धवन का एक बेटा है, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में आयशा मुखर्जी के पास है।

अगर आयशा को शिकायत हैं तो कानूनी मदद लें – कोर्ट

मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस हरीश कुमार ने कहा कि अगर आयशा को वाकई में धवन के खिलाफ शिकायतें हैं, तो उन्हें संबंधित प्राधिकरण की मदद लेने से नहीं रोका जा सकता। न्यायाधीश ने यह भी कहा, “उसे निश्चित रूप से धवन के खिलाफ अपनी शिकायत को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पार्टियों के साथियों के साथ साझा करने और उचित प्राधिकारी के पास जाने से पहले इसे सार्वजनिक करने से रोका जा सकता है।”

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जस्टिस हरीश कुमार ने कहा, “इन परिस्थितियों में उसे अगले आदेश तक धवन के खिलाफ अपनी किसी भी शिकायत या इसमें शामिल विवाद के अपने संस्करण या सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी अन्य मंच पर या मित्रों, रिश्तेदारों या पार्टियों के सहयोगियों के बीच कथित मानहानिकारक और झूठी सामग्री प्रसारित करने से रोका जा रहा है।”