खट्टर के कथित भड़काऊ भाषण पर कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला कथित भाषण देने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने छह दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

याचिका वकील अमित साहनी ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर अपने चंडीगढ़ निवास पर बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में खट्टर हिंसा भड़काने वाला भाषण दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि बैठक में खट्टर कह रहे हैं कि वालंटियर तैयार करो और दो से छह महीने तक जेल जाने से मत डरो। भाषण में खट्टर कह रहे हैं कि आप बैठकों में ज्यादा कुछ नहीं सीखेंगे लेकिन जेल में जाने के बाद आप बड़े नेता हो जाएंगे और इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा।

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याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को समाज में वैमनस्य, घृणा और हिंसा पैदा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। याचिका में खट्टर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 153, 153ए और 505 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बार्डर पर किसानों का प्रदर्शन 26 नवंबर 2020 से चल रहा है।