1984 सिख दंगा: दोषी सज्जन कुमार ने फिर मांगी जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिए निर्देश

1984 सिख दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में फिर जमानत याचिका दायर की है। सज्जन कुमार को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग की है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई से 6 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सज्जन कुमार की याचिकाएं कई बार हुई हैं खारिज

इसके पहले कई मौकों पर कोर्ट सज्जन कुमार को जमानत पर रिहा करने से मना कर चुका है। 4 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 13 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये नरसंहार का मामला है। आप भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिट जनरल तुषार मेहता ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ये नरसंहार का मामला है। सज्जन दंगाइयों की भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था। सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर 2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।