सीएम योगी का सख्त आदेश- बकरीद पर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी बर्दाश्त नहीं, खुले में मांस बिक्री पर भी रोक

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने मंगलवार को 75 शहरों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अहम दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चार जुलाई से सावन माह शुरू हो रहा है। श्रावणी शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस का खरीद-बिक्री न हो।

उन्‍होंने कहा कि सावन महीने के शुरू होने से पहले 29 जून को बकरीद मनाया जाएगा। बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान निश्चित किया जाना चाहिए। खुले में कुर्बानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी दशा में कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के बीच अनावश्यक बिजली कटौती न हो।

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सीएम योगी की समीक्षा बैठक के मुख्‍य बिंदु:

  • मुख्‍यमंत्री ने कहा- हर एक त्योहार पर शांति और सौहार्द के बीच हो। कावंड़ यात्रा मार्ग पर CCTV लगाई जाए। रास्ते में स्ट्रीट लाइट की सुविधा हो। भीषण गर्मी में पीने के पानी की व्यवस्था कराए जाए।
  • कावंड़ यात्रा आस्था के उत्साह का आयोजन है। परंपरागत रूप से नृत्य, गीत, संगीत इसका हिस्सा रहे हैं। डीजे, गीत-संगीत आदि की आवाज एक सीमा तक ही हो।
  • ग्रामीण हो या कि शहरी क्षेत्र, पर्व-त्योहारों के बीच बिजली की कहीं से भी अनावश्यक कटौती की शिकायत न आए। इसकी नियमित समीक्षा की जाए।
  • बारिश का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में सभी जिलों के एंटी वेमन और एंटी रैबीज के इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। कांवड़ मार्ग पर जगह-जगह हेल्थ पोस्ट बनाया जाए।
  • परिवहन विभाग सुरक्षित वाहनों का संचालन करे। किसी भी घटना की सूचना पर खुद पुलिस कप्तान मौके पर पहुंचे।
  • धार्मिक यात्राओं व जुलूसों में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई घटना न हो, जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो।
  • हर दिन शाम में पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग जरूर करे। PRV 112 एक्टिव रहे।
  • अवैध वाहन स्टैंड को तत्काल समाप्त किया जाए। सभी नगरों में ट्रैफिक की कार्ययोजना लागू किया जाए। शहरों में ई-रिक्शा का रूट तय किया जाए।
  • अवैध धर्मांतरण की कार्रवाई एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट द्वारा किए जाने की पुष्टि हो रही है। अवैध धर्मांतरण के पूरे सिंडिकेट का सफाया किया जाना आवश्यक है। सभी जिलों में इससे संबंधित हर छोटी से छोटी सूचना को पूरी गंभीरता से लिया जाए। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लागू है। ऐसी हर गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई की जाए।