दिल्ली में राष्ट्रध्वज का अपमान करने वालों पर वाद दर्ज, 4 फरवरी को अगली सुनवाई

26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के लाल किले में आरोपियों द्वारा देश की शान राष्ट्र ध्वज तिरंगे के अपमान व राजद्रोहात्मक कृत्य को लेकर अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव द्वारा शनिवार को कोर्ट में वाद दायर किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने राजद्रोह व आईपीसी की अन्य धाराओं,राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम व राष्ट्रीय झंडा संहिता की धाराओं के तहत वाद दर्ज किया।अगली सुनवाई के लिए 4 फरवरी तिथि मुकर्रर की गई।

कोतवाली थाना क्षेत्र के जोगियापुर मोहल्ला निवासी दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया कि वह बचपन से भारत देश की आन बान शान राष्ट्रध्वज तिरंगा के प्रति गहरी आस्था व श्रद्धा रखता है।विभिन्न राष्ट्रीय पर्व व अन्य ऐतिहासिक कार्यों में तिरंगा झंडा सम्मान पूर्वक लहराया जाता है। तिरंगे को जमीन पर फेकना या विकृत करना दंडनीय अपराध है।26 जनवरी 2021 को लालकिला की प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराया गया।परेड संपन्न हुई।पूरा देश गौरवान्वित हो रहा था। इसी दौरान किसान आंदोलन के नाम पर कुछ अराजक तत्व लाल किला में संघर्ष करते हुए प्रवेश कर गए और तिरंगा झंडा अपमान पूर्वक फेंकते हुए धार्मिक झंडा फहरा दिया।यहां तक कि हाथों में तलवार लेकर नारेबाजी की।

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वादी के अलावा गवाह सूर्य प्रकाश सिंह,नीलेश यादव, सूर्यमणि पांडेय,निलेश निषाद,बृजेश निषाद,अवधेश यादव,विपिन पाल आदि ने भी मीडिया में आरोपियों के राजद्रोहात्मक कृत्य को देखा जिससे उन्हें अत्यंत पीड़ा व कष्ट हुआ।आरोपियों ने अपने कृत्य से देश को कमजोर करने,विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करने,दुश्मन देशों को फायदा पहुंचाने व देश का मनोबल कमजोर करने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान से जुड़े तीन सौ से अधिक टि्वटर हैंडल उपयोग होने की बात कही गई। आरोपियों के कृत्य से वादी के गौरव भारत देश का अपमान हुआ।विभिन्न वर्गों में शत्रुता,घृणा व वैमनस्य पैदा हुई।देश की एकता व अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।अदालत से मांग किया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराई जाए।