कश्मीर की अदालत हिजबुल प्रमुख के खिलाफ जारी की उद्घोषणा, पीओके में होने की जानकारी

श्रीनगर: एक प्रमुख कानूनी घटनाक्रम में, कश्मीर की एक अदालत ने आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ औपचारिक उद्घोषणा नोटिस जारी की है, और उसे 2002 के एक हत्या मामले में एक महीने के भीतर पेश होने का निर्देश दिया है।

बडगाम के प्रधान सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश भगत द्वारा जारी आदेश, धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 109 आरपीसी (उकसाना) और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 के तहत बडगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 255/2002 से संबंधित है।

सलाहुद्दीन, जिसका असली नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है, पिछले दो दशकों से गिरफ्तारी से बच रहा है और माना जाता है कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में रह रहा है। जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा मौजूदा गिरफ्तारी वारंट की तामील करने के बार-बार विफल प्रयासों के बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 512 के तहत उद्घोषणा जारी की गई थी।

उद्घोषणा नोटिस के अनुसार, जांच अधिकारी और स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) दोनों ने पुष्टि की है कि कश्मीर घाटी में सलाहुद्दीन का पता लगाने के सभी प्रयास विफल हो गए हैं।

2017 में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया सलाहुद्दीन मूल रूप से बडगाम के सोइबुघ गांव का रहने वाला है। उस पर 1994 में पीओके में स्थानांतरित होने के बाद से वहां से आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है, जिसमें कश्मीर में भेजे गए आतंकवादियों को प्रशिक्षण देना और हथियार मुहैया कराना भी शामिल है।

वह यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का भी मुखिया है, जो 1990 के दशक में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी समूहों के समन्वय के लिए गठित एक प्रमुख समूह है। उसके दो बेटे, शाहिद यूसुफ और अहमद शकील, वर्तमान में हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के गुर्गों और सहयोगियों से आतंकी फंड प्राप्त करने के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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