उत्तराखंड के करीब 9,300 PRD कर्मचारियों को सभी सरकारी छुट्टियां मिलेंगी। राजभवन से उत्तराखंड संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है।
जिस विभाग से जवानों की मांग की जाएगी, उनके दैनिक भत्ते का भुगतान भी संबंधित विभाग की तरफ से किया जाएगा। प्रदेश के अन्य कई सरकारी विभागों में PRD के करीब 6,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इनमें से हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, अनुसेवक, डाक सेवक, चौकीदार, कार्यालय सहायक, वाहन चालक आदि अन्य कई पदों पर कार्यरत इन कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग करेगा।इससे PRD में भर्ती की ज्यादातर आयु सीमा भी अब 45 साल से घटकर अब 42 साल हो जाएगी, जबकि सेवानिवृत्ति की आयु सीमा करीब 50 साल से बढ़ाकर 60 साल हो जायेगी।
स्वयं सेवकों को अन्य विभागों, संस्थानों में कर्तव्य पालन के लिए बुलाने पर उनके दैनिक भत्ते का भुगतान संबंधित विभाग व संस्थान करेगा। इसके लिए संबंधित विभाग व संस्थान की तरफ से मदद धनराशि की व्यवस्था के लिए नियम के मुताबिक बजट में कुछ प्रावधान किया जाएगा।
सचिव राज्यपाल रविनाथ रमन के मुताबिक, उत्तराखंड संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम संशोधन विधेयक के साथ ही जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था, GST, विनियोग विधेयक को भी मंजूरी मिली है, जबकि अन्य का परीक्षण जारी है।PRD एक्ट में संशोधन के बाद नए पंजीकरण पर विचार किया जाएगा। PRD द्वारा अन्य कई विभागों में भी कर्मचारियों के लिए रोजगार का रास्ता खुल जायेगा।
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