उच्च न्यायालय ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के दिए आदेश

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को नये दिशानिर्देश जारी करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को अपराह्न 4.15 बजे तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने को कहा।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने और मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के उसके मंगलवार के आदेश को तुरंत लागू करे। ईडी ने राज्य सरकार के खिलाफ न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर की। एजेंसी ने दावा किया गया कि राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ के मंगलवार के आदेशों को लागू नहीं किया है।

अदालत ने रेखांकित किया कि राज्य ने दलील दी है कि उसने मंगलवार के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है, लेकिन जबतक शीर्ष अदालत आदेश पारित नहीं करती तब तक उसके आदेशों के कार्यान्वयन पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है।ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि एसएलपी के लंबित रहने पर उच्च न्यायालय के आदेश तब तक रोक नहीं है जब तक कि इस आशय का कोई स्पष्ट आदेश न हो।

उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार शेख की हिरासत सीबीआई को देने से इनकार करने की कोशिश कर रही है। ईडी अधिकारियों की टीम पर पांच जनवरी को उस समय हमला किया जब वह राशन घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले की जांच के लिए संदेशखालि स्थित शेख के आवास पर गई थी। शेख को 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद राज्य पुलिस ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी।