व्हाट्सऐप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल स्थगित रखेगा। इस बात की जानकारी व्हाट्सऐप की ओर से आज दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई। इस मामले पर अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। व्हाट्सऐप की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने हाईकोर्ट को बताया कि जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आ जाता, तब तक उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी। साल्वे ने कहा कि व्हाट्सऐप ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के नोटिस का जवाब दे दिया है।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दी थी व्हाट्सऐप और फेसबुक की नोटिस
हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देना और प्रतिस्पर्द्धा आयोग की जांच को चुनौती देना दोनों अलग-अलग बातें हैं। गौरतलब है कि पिछले 23 जून को हाईकोर्ट ने नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कुछ सूचनाओं की मांग करने के लिए जारी प्रतिस्पर्द्धा आयोग के नोटिस के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सऐप की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी थी।
पिछले 22 अप्रैल को हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला की सिंगल बेंच ने व्हाट्सऐप और फेसबुक की याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश को दोनों कंपनियों ने डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी है। सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान व्हाट्सऐप की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर प्रतिस्पर्द्धा आयोग को आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस मामले पर सरकार को फैसला लेना है।
हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील ने कहा था कि व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यूजर्स को ज्यादा पारदर्शिता उपलब्ध कराना है। इस पॉलिसी से व्यावसायिक सेवाओं का बेहतर उपयोग करने की सुविधा है। व्हाट्सऐप की व्यावसायिक सेवा अलग है जो फेसबुक से लिंक की गई है। उन्होंने कहा था कि व्हाट्सऐप किसी यूजर की निजी बातचीत को नहीं देखता है। नई प्राइवेसी पॉलिसी का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
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प्रतिस्पर्द्धा आयोग की ओर से एएसजी अमन लेखी ने कहा था कि ये मामला केवल प्राइवेसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये डाटा तक पहुंच का है। उन्होंने कहा था कि प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार के तहत आदेश दिया है। उन्होंने कहा था कि भले ही व्हाट्सऐप की इस नीति को प्राइवेसी पॉलिसी कहा गया है लेकिन इसे मार्केट में अपनी उपस्थिति का बेजा फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।