मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती पर क्या मिलेगी राहत, होगी सुनवाई

आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सिसोदिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सिसोदिया की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मंगलवार को बोर्ड की बैठक खत्म होने के बाद मामले की सुनवाई करेगा।

5 दिन की रिमांड पर सिसोदिया

इससे एक दिन पहले विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई को 5 दिन के रिमांड पर भेजा था। सिसोदिया को सोमवार को अदालत में पेश किया गया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द उनकी रिहाई की मांग की। दिल्ली में सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर बैठकर नारेबाजी की, जबकि कुछ ने हथकड़ी पहनकर पैदल मार्च निकाला।

आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया

आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और “जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे” जैसे नारे लगाए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वे गिरफ्तार होने आए हैं, क्योंकि एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को झूठे मामले में गिरफ्तार किया है। केंद्र आप के हर नेता, विधायक और मंत्री को गिरफ्तार करना चाहता है। इसलिए हम भी पीएम मोदी के पास गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। हम सभी अपनी गिरफ्तारी देने आए हैं। हमारी पार्टी खत्म करो और हम सबको जेल में डाल दो। दुनिया को पता होना चाहिए कि भारत में तानाशाही है और आपातकाल की स्थिति है।

सीबीआई ने सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बयान जारी किया

सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया की गिरफ्तारी पर एक बयान जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि वह गोलमोल जवाब दे रहे हैं और शराब घोटाला मामले में चल रही जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एजेंसी ने कि जांच के सिलसिले में सिसोदिया को पहले 19 फरवरी को तलब किया गया था, लेकिन दिल्ली के बजट का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा था। सीबीआई ने कहा कि 19 फरवरी, 2023 को जांच में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, उन्होंने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए एक सप्ताह का समय मांगा था।

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सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सीबीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और सबूत दिखाने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया। इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।