नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश (उप्र) के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव को दोष मुक्त करार करते हुए रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही न्यायालय ने सीबीआई अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है। पूर्व सांसद समेत तीन अन्य को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या मामले में देहरादून की सीबीआई कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने पूर्व सांसद डीपी यादव की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पूर्व सांसद के खिलाफ कोई ठोस सुबूत नहीं मिले हैं, इसलिए यह अदालत निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहींं पाते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश देती है। डीपी यादव अभी अंतरिम जमानत पर हैं। हालांकि कोर्ट ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपितों की अपीलों में अपना निर्णय सुरक्षित रखा है।
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गौरतलब है कि 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक रहे महेंद्र भाटी की गाजियाबाद क्षेत्र में ही दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव और पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। गत 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्या आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ चारों अभियुक्तों द्वारा विशेष अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है।