एनकाउंटर में मारे गए ब‍िकरु कांड के मुख्‍य आरोप‍ित अमर की पत्‍नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

कानपुर के बिकरू कांड में मुख्‍य आरोप‍ित अमर दुबे की पत्‍नी खुशी दुबे (Khushi Dubey) को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें क‍ि सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने खुशी दुबे की जमानत का विरोध करते हुए अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाख‍िल किया था। बिकरू कांड में शहीद हुए यूपी पुलिस के जवानों के परिजनों की तरफ से खुशी दुबे को जमानत दिए जाने को लेकर विरोध दर्ज किया गया था।

खुशी को मिलाकर अब तक तीन म‍िल चुकी जमानत

2 जुलाई 2020 की रात चौबेपुर के गांव बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गों ने घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया था इस मामले में आरोपित बनाई गई खुशी दुबे को बुधवार सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। इस चर्चित प्रकरण में खुशी को मिलाकर अब तक तीन लोगों को जमानत मिल चुकी है।

सीओ सह‍ित आठ पुल‍िस कर्मी हुए थे बलिदान

गैंगस्टर विकास दुबे के घर दबिश डालने गई पुलिस टीम पर उसके गुर्गों ने घात लगाकर हमला किया था जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा सहित आज पुलिसकर्मी बलिदान हो गए थे बाद में पुलिस ने तीन जुलाई कि सुबह ही दो हमलावरों को मार गिराया था जबकि नौ जुलाई को उज्जैन में आत्मसमर्पण के बाद दूसरे दिन कानपुर लाते समय विकास दुबे की गाड़ी पलट गई जिसमें उसने भागने की कोशिश की और पुलिस के हाथों मारा गया। पुलिस ने इसके अलावा अमर दुबे सहित दो अन्य हमलावरों को भी विभिन्न मुठभेड़ों में ढेर कर दिया था। इस मामले में लगभग 42 लोग जेल भेजे गए जिसमें पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की नवविवाहिता पत्नी खुशी दुबे भी शामिल थी। खुशी दुबे और अमर दुबे की इस बर्बर कांड के दो दिन पहले ही शादी हुई थी। खुशी दुबे तब से जेल में थी। नाबालिग होने के साक्ष्य मिलने के बाद उसे नारी संरक्षण गृह में भेजा गया था।

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पुल‍िस ने खुशी दुबे को बनाया मुख्‍य सह‍अभ‍ियुक्‍त

खुशी दुबे के खिलाफ पुलिस ने मुख्य केस के अलावा दूसरे के नाम पर सिम चलाने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज किया था हालांकि सिम प्रकरण में खुशी दुबे को पहले ही जमानत मिल चुकी है मुख्य केस में उसकी जमानत के लिए इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य विवेक तंखा इस केस की पैरवी कर रहे हैं जबकि स्थानीय रूप से कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने सुप्रीम कोर्ट में खुशी दुबे की जमानत को लेकर पैरवी की। शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुशी दुबे को सशर्त जमानत दे दी है। इस दौरान सरकार की ओर से खुशी दुबे को बालिग करार देने की कोशिश की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका यह तर्क नहीं माना। शिवाकांत दीक्षित के मुताबिक खुशी दुबे के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है जल्दी उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।