सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा बंगाल हिंसा का मामला, हाईकोर्ट के फैसले को मिली कड़ी चुनौती

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सूबे में हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर बीते दिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। हालांकि, हाईकोर्ट का यह फैसला वकील अनिंद्य सुंदर दास को रास नहीं आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर

दरअसल, वकील अनिंद्य सुंदर दास ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर दायर की है। इस कैविएट में उन्होंने यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि उसे सुने बिना उसके खिलाफ कोई आदेश न दिया जाए।

आपको बता दें कि बीते दिन बंगाल हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने हिंसा के दौरान हुई हत्या और बलात्कार के मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके अलावा इन हिंसक घटनाओं से जुड़े अन्य आपराधिक मामलों की जांच के लिए विशेष कमेटी गठन करने का आरोप सुनाया है।

हाईकोर्ट के आदेश आने के 24 घन्टों के भीतर ही सीबीआई ने बंगाल हिंसा मामले के दौरान हुई हत्याओं और बलात्कार के मामलों की जांच के लिए चार विशेष टीमों का गठन किया है।

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जांच एजेंसी के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि सीबीआई के 25 उच्च पदस्थ अधिकारियों को मिलाकर टीम बनाई गई है। प्रत्येक टीम में एक ज्वाइंट डायरेक्टर अधिकारी को शामिल किया गया है। इसके अलावा दो डीआईजी भी टीम में शामिल रहेंगे। एसपी रैंक के तीन अधिकारियों को भी प्रत्येक टीम में शामिल किया गया है। ये सभी अधिकारी दिल्ली के हैं।