सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, यूपी मदरसा एक्ट पर सुनाया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘गैर-धर्मनिरपेक्ष’ करार देते हुए मदरसों को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि, इसने कहा कि शिक्षा के मानकों को बेहतर बनाने के लिए मदरसों को विनियमित करने में राज्य की महत्वपूर्ण रुचि है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट ने गलती की है

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मदरसों में शिक्षा के मानकों को विनियमित करते समय, राज्य अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार देकर हाईकोर्ट ने गलती की है क्योंकि यह केवल सरकार को शिक्षा मानकों को विनियमित करने की अनुमति देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कक्षा 12 से आगे के प्रमाण पत्र देने वाले मदरसे – कामिल और फाजिल – को यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि ये यूजीसी अधिनियम के साथ संघर्ष में हैं। इसका मतलब है कि यूपी में 13,000 से अधिक मदरसे चलते रहेंगे और राज्य शिक्षा मानकों को विनियमित करेगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले में सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भारत को संस्कृतियों, सभ्यताओं और धर्मों का संगम स्थल बताया और इसे संरक्षित करने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया।

धर्म की शिक्षा को प्रतिबंधित नहीं किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार हमें इसे देश के व्यापक दायरे में देखना होगा। धार्मिक निर्देश केवल मुसलमानों के लिए नहीं हैं। यह हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों आदि में भी हैं। देश को संस्कृतियों, सभ्यताओं और धर्मों का संगम स्थल होना चाहिए। हमें इसे इसी तरह संरक्षित करना चाहिए। लोगों को मुख्यधारा में आने देना और उन्हें एक साथ आने देना ही इस समस्या का समाधान है।

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न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि संविधान द्वारा धर्म की शिक्षा को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि इस तरह के धार्मिक निर्देश केवल मुस्लिम समुदाय के लिए ही नहीं हैं, बल्कि अन्य धर्मों में भी यही है।