पहलवान सुशील कुमार पर चला अदालत का तगड़ा चाबुक, हत्याकांड मामले में सुनाया बड़ा फैसला

पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार पर एक बार फिर अदालत का चाबुक चला है। दरअसल, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सुशील को फिर से चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आज सुशील कुमार की पुलिस रिमांड ख़त्म हो रही थी, लेकिन अदालत के फैसले ने सुशील कुमार की मुश्किलें फिर बढ़ा दी हैं।

सुशील कुमार के खिलाफ अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

मिली जानकारी के अनुसार, रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की 4 दिन की कस्टडी पुलिस को दे दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि हर 24 घंटे के भीतर एक बार सुशील कुमार का मेडिकल कराया जाएगा। सुशील कुमार के वकील पुलिस कस्टडी में उससे मिल सकते हैं।

अदालत में सुनवाई के दौरान सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा ने कहा कि लोकल पुलिस ने कैसे बिना कोर्ट की इजाज़त के क्राइम ब्रांच को सुशील की कस्टडी दे दी। पुलिस ने 6 दिन की कस्टडी में क्या किया कोर्ट को बताए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पुलिस के पास वारदात का वीडियो है और मोबाइल है, ये वीडियो मीडिया को क्यों दिया गया। वकील प्रदीप राणा ने कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसे में पुलिस कस्टडी नहीं देनी चाहिए।

इस बीच अदालत में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि पुलिस आरोपी पर कोई दवाब नहीं डालती, आरोपी पर निर्भर करता है कि वो जांच में किस तरह का सहयोग कर रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये पूरा अधिकार है को किस यूनिट को जांच दें, या केस के जांच अधिकारी को कभी भी बदल सकते हैं। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील ये ये तय नहीं कर सकते कि जांच कैसी हो।

यह भी पढ़ें: कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को दी सलाह, तो भड़क उठा भारत, किया तीखा प्रहार

आपको बता दें कि सुशील कुमार पर जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। इस मामले में पुलिस को कुछ ऐसे वीडियो फुटेज भी बरामद हुए हैं, जिसमें सुशील कुमार डंडे से सागर पर वार करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने सुशील कुमार के अलावा आठ अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।