विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पूर्व अंगरक्षक सुब्रत चक्रवर्ती की मौत के संबंध में राज्य पुलिस ने शुक्रवार को नये सिरे से प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें धारा 302 यानी हत्या और 120 बी यानी साजिश की धाराएं लगाई गई हैं। सुब्रत चक्रवर्ती ने अक्टूबर 2018 में कथित तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी।
शुभेंदु अधिकारी से पूछताछ कर सकती है बंगाल पुलिस
पूर्व मेदिनीपुर के कांथी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसके बाद माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इस मामले में जल्द ही शुभेंदु अधिकारी को पूछताछ के लिए नोटिस दिया जा सकता है। 13 अक्टूबर 2018 को कांथी स्थित किराए के मकान में सुब्रत चक्रवर्ती गोली लगी हालत में मिले थे। उनकी सर्विस रिवॉल्वर पास ही में पड़ी हुई थी जिससे गोली चली थी।
इस घटना को लेकर दावा किया गया था कि उन्होंने खुद को गोली मारी थी। तत्काल उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था जहां दो दिनों के इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। तब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे और राज्य के परिवहन मंत्री थे। उस समय पुलिस ने दावा किया था कि बॉडीगार्ड ने खुद को गोली मारी है। अब मृतक की पत्नी ने कथित तौर पर नए सिरे से पुलिस के पास जांच की गुहार लगाई है और दावा किया है कि उनके पति को गोली मारी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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उल्लेखनीय है कि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के बाद ममता बनर्जी को चुनाव में हराया है। वह राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। भाजपा का दावा है कि उन्हें परेशान करने के लिए ही तीन साल पुराने मामले को दोबारा शुरू किया जा रहा है।