राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी का पहला बयान, बच्चों का वास्ता देकर लगाई गुहार

पोर्न फिल्म केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पहली बार शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट सामने आया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दो पेज का नोट पोस्ट कर लिखा है कि हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। हमारा मीडिया ट्रायल बंद हो। उन्होंंने अपील की, ‘हमारे बच्चों की खातिर हमारे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान कीजिए।’


राज कुंद्रा के जेल जाने के बाद से शिल्पा शेट्टी को लेकर कई अफवाहें जोरों पर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर भी वे जमकर ट्रोल हो रहीं हैं। ट्रोलिंग को लेकर एक्ट्रेस ने लिखा कि वे अभी चुप हैं और आगे भी चुप ही रहेंगी। समय के साथ सच खुद ही सबके सामने आ जाएगा।

मुझे और मेरे परिवार को ट्रोल किया जा रहा है

शिल्पा ने दो पेज के नोट में लिखा, ‘हां पिछले कुछ दिन हर तरह से मुश्किल भरे रहे हैं। हम पर कई आरोप लगे और अफवाहें भी फैलीं। मीडिया और मेरे कथित शुभचिंतकों ने मेरे और परिवार के बारे में कई बातें कहीं। मेरे पूरे परिवार को ट्रोल किया जा रहा है। हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में मेरा स्टैंड यह है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है और मैं आगे भी चुप ही रहूंगी। मेरे नाम पर झूठी बातें ना बनाएं।’

आधी-अधूरी जानकारी पर कमेंट न करें

एक्ट्रेस ने लिखा, ‘एक सेलिब्रिटी के तौर पर मेरी फिलॉसॉफी है कभी शिकायत मत करो और कभी सफाई मत दो। मैं बस यही कहूंगी कि अभी जांच चल रही है। मुझे मुंबई पुलिस और भारत के न्यायालय पर भरोसा है। एक परिवार के तौर पर हम कानूनी मदद ले रहे हैं। तब तक मैं आपके निवेदन करती हूं, खासकर एक मां के तौर पर, कि हमारे बच्चों की खातिर हमारे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान कीजिए। साथ ही मैं निवेदन करती हूं कि आधी-अधूरी जानकारी पर बिना सच जाने कमेंट करना बंद करें।’

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शिल्पा ने किया है 25 करोड़ की मानहानि का केस

इससे पहले एक्ट्रेस ने इस मामले की मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। एक्ट्रेस ने 29 मीडिया संस्थानों और पत्रकारों पर झूठी खबरें प्रकाशित और प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए 25 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है। हालांकि, शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस को ज्यादा राहत नहीं मिली और अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि सूत्रों के आधार पर चल रही खबरों में कोई मानहानि नहीं है।