पोस्ट ऑफिस ने बदले ATM कार्ड और ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम, जानिए- आप पर क्या पड़ेगा असर?

अगर आपका खाता भी डाकघर में है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल, 1 अक्टूबर से डाकघर ने एटीएम कार्ड पर लगने वाले चार्ज में बदलाव की घोषणा की है। इसको लेकर एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक महीने में एटीएम पर किए जाने वाले वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन को अब सीमित कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि डाक विभाग के इस कदम से लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है।

नया नियम

डाक विभाग द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर से एटीएम कार्ड का सालाना मेंटेनेंसचार्ज 125 रुपये होगा। इस पर आपको अलग से जीएसटी भी देना होगा। यह बदलाव एक अक्टूबर 2021 से लागू होकर 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा। इसके अलावा डाक विभाग अपने ग्राहकों को भेजे जा रहे एसएमएस अलर्ट के लिए भी 12 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज वसूलेगा।

बदलाव में यह भी कहा गया है कि अगर कोई ग्राहक अपना एटीएम कार्ड खो देता है और दूसरा एटीएम कार्ड लेने के लिए उसे 300 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज लिया जाएगा। इतना ही नहीं, एटीएम का पिन खो जाने के बाद डुप्लीकेट पिन के लिए भी चार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए ग्राहकों को 50 रपये के अलावा जीएसटी चार्ज का भी भुगतान करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आपके बचत खाते में बैलेंस की कमी है और उसकी वजह से एटीएम या फिर पीओएस ट्रांजैक्शन रद्द होता है तो भी ग्राहक को उसके लिए 20 रुपये के साथ जीएसटी का भी भुगतान करना पड़ेगा।

फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या हुई समिति

डाक विभाग की ओर से एटीएम पर फ्री ट्रांजैक्शन की भी संख्या को सीमित कर दिया गया है। नई जानकारी के मुताबिक भारतीय डाक खुद के एटीएम पर पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन देगा। इसके बाद प्रति वित्तीय ट्रांजैक्शन पर ₹10 के साथ जीएसटी चार्ज लिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए ग्राहकों को पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन करने की इजाजत होगी। उसके बाद 5 रुपये प्लस जीएसटी प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। अगर आप दूसरे बैंकों में एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो मेट्रो शहरों में आपको तीन मुक्त ट्रांजैक्शन मिलेगा और नॉन मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन किया जाता है तो 8 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा।