बाजार में सिर्फ हॉलमार्क वाले सोने की ही होगी बिक्री, जानें कब से लागू होगा नया नियम

सोने की खरीदारी करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल शादी-ब्याह से लेकर निवेश तक सोना की डिमांड काफी रहती है. यही वजह है कि इसकी कीमतों के साथ-साथ इसकी क्वालिटी को लेकर भी हर किसी की नजर रहती है. ऐसे में अब सरकार ने सोना खरीदारों को बड़ी राहत दी है. अब आपको बाजार से सिर्फ अच्छी क्वालिटी का सोना ही मिलेगा. यानी सोने की बिक्री अब सिर्फ हॉलमार्क के साथ ही होगी. इसको लेकर सरकार ने नया नियम बनाया है. आइए जानते हैं कि इस नियम से जुड़ी जरूरी बातें.

कब लागू होगा नया नियम

सोने के आभूषणों में हॉलमार्किंग के प्रावधान को लागू किया जा रहा है. इसके तहत अब नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से इस नियम को लागू कर दिया जाएगा. यानी अब एक अप्रैल से बाजार में सिर्फ ‘हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिजिट’ वाले सोने के आभूषण ही बेचे जा सकेंगे. लोग सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क की ज्वेलरी ही खरीद सकेंगे.

बता दें कि, 16 जून 2021 तक देशभर में हॉलमार्क का यूज करना पूरी तरह विक्रेता की इच्छा पर निर्भर था. लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है. फिलहाल ये 288 जिलों में पूरी तरह लागू कर दिया गया है. मौजूदा समय में 4 और 6 डिजिट वाले हॉलमार्क आभूषणों का इस्तेमाल होता है.

क्या है HUID

हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिजिट यानी HUID की बात करें तो हर ज्वैलरी की अपनी विशिष्ठ पहचान होती है. एचयूआईडी नंबर से ग्राहक को सोने और उसके आभूषण से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि, धोखाधड़ी का डर खत्म हो जाएगा. कम शब्दों में कहें तो एचयूआईडी सोने के गहनों का आधार कार्ड है. इस नंबर को अगर आप बीआईएस के ऐप या वेबसाइट पर डालेंगे तो इस ज्वैलरी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी.

ग्राहकों को क्या होगा फायदा

हॉलमार्क गोल्ड ज्वैलरी खरीदने से ग्राहकों को सबसे बड़ा फायदा होगा. ग्राहकों को धोखाधड़ी और चोरी के माल की फिक्र नहीं होगी. इसके अलावा एचयूआईडी के जरिए वे गोल्ड की पूरी कुंडली हासिल कर सकेंगे. कि ये कितने कैरेट गोल्ड में बनी है, कब बना है और इस आभूषण को किसने बनाया है जैसी जानकारी शामिल रहेंगी. वहीं इस नियम के लागू होने से कारोबार में पारदर्शिता आ जाएगी जो बहुत जरूरी है.