मनी लॉन्ड्रिंग केस: कोर्ट ने स्वीकार की ईडी की मांग, दूसरे जज को ट्रांसफर हुआ सत्येंद्र जैन का केस

मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने एक याचिका दायर की थी। जिसमें जैन के केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की गई। राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने ईडी की मांग को मान लिया है। साथ ही ये मामला विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को स्थानांतरित कर दिया गया। अब तक मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की कोर्ट में हो रही थी।

दरअसल विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ईडी को इस मामले में कई बार फटकार लगाई थी। इसके बाद ईडी ने भी कोर्ट पर पक्षपात का आरोप लगाकर केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की थी।

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मामले में एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि झूठी चिकित्सा रिपोर्ट का उपयोग कर जमानत लेने का प्रयास किया था। जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना। गुरुवार को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। अब इस केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विकास ढुल करेंगे।