इमरान खान की गिरफ्तारी पर 24 अगस्त तक रोक, एंटी-टेरर मामले में बुरे फंसे पूर्व पीएम

पाकिस्तान में सियासी हलचल तेज हो गई है। ताजा खबर यह है कि एंटी-टेरर केस का सामना कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर 24 अगस्त तक रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि इमरान खान को इस दौरान निचली अदालत में जाकर जमानत लेना होगी और 25 अगस्त को कोर्ट में पेश होना होगा। इससे पहले इमरान खान की मुश्किल उस समय बढ़ गई थी जब उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। कहा जा रहा था कि इरमान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी बीच, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जानिए कैसे फंसे गए इमरान खान

इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानून (एटीए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर इस्लामाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए एक जज और दो शीर्ष अधिकारियों को धमकाने का मामला भी दर्ज हो चुका है। इमरान खान ने शनिवार को इस्लामाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, एक महिला मजिस्ट्रेट, पाकिस्तान के चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी। इसके बाद सरकार भी इमरान खान पर हमलावर हो गई और पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख का भाषण सेना और अन्य संस्थानों को निशाना बनाने की प्रवृत्ति है। राणा सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि संस्थानों को धमकी देने और भड़काऊ बयान देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है।

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रोकी थी ऑनलाइन स्पीच

इससे पहले पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉचडॉग द्वारा शनिवार देर शाम एफ-9 पार्क में आयोजित सार्वजनिक रैली के दौरान सरकारी संस्थानों को धमकी देने और भड़काऊ बयान देने के कुछ घंटों बाद इमरान खान के लाइव भाषणों के प्रसारण रोक दिए गए। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने कहा कि इमरान के रिकॉर्ड किए गए भाषण को प्रभावी निगरानी और संपादकीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बाद ही प्रसारित होने की अनुमति होगी। इमरान खान की पार्टी का यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया गया है।