एजेएल प्लाट आबंटन: भ्रष्टाचार की आग में झुलसे हुड्डा, सीबीआई कोर्ट में तय हुए आरोप

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुक्रवार को एजेएल प्लाट आबंटन मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट में हुड्डा पर आरोप तय हो गए हैं। अब इस केस में अगली सुनवाई से ट्रायल शुरू होगा।

सीबीआई कोर्ट में दर्ज होंगे गवाहों के बयान

पंचकूला स्थित एसोसिएट जनरल मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा निजी तौर पर पेश हुए। इस केस के दूसरे मुख्य आरोपित रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो चुका है। इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 120बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत किए आरोप तय किए हैं।

बचाव पक्ष द्वारा इस मामले में लगाई गई डिस्चार्ज याचिका को भी सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस केस की अगली सुनवाई सात मई को होगी। सात मई को होने वाली सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जिसके साथ ही इस केस में मुख्य ट्रायल शुरू होगा।

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अदालत परिसर के बाहर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अदालत की कार्रवाई पर वह किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे। अदालती प्रक्रिया अपने नियम अनुसार चल रही है। यह मामला राजनीति से प्रेरित है। समय आने पर सच्चाई सभी के सामने होगी।