देश के भीतर कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे जैसे सर्दी का मौसम आगे बढ़ेगा यह संक्रमण और प्रभावी होगा। देश के कई राज्यों ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बुधवार को कोरोना वायरस को लेकर गाइडलांस जारी की है। गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार के दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। आपको बता दें कि कोरोना के सबसे अधिक मरीज इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निकल रहे है। खबरों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के प्रतिदिन 7 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ भी इस वैश्विक महामारी के फैलने की प्रमुख वजह रही।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है। वहीं, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। यानी कंटेनमेंट जोन में पूरे दिसंबर सख्ती लागू रहेगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
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सरकार का ध्यान कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। हाल में कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के कारण सावधानी बरतने पर जोर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं।