उपहार सिनेमा कांड मामले में अंसल बंधुओं की याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने उपहार सिनेमा कांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मिली सजा के खिलाफ अंसल बंधुओं की याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है। एडिशनल सेशंस जज अनिल अंतिल ने कल यानि 16 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।

10 नवंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। 8 नवंबर को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत पांच आरोपितों को सात साल की कैद की सजा का ऐलान किया था। कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर सवाल दो करोड़ रुपये का अलग-अलग जुर्माना लगाया था। सुशील अंसल और गोपाल अंसल ने चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है।

8 अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था। सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर की थी।

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उल्लेखनीय है कि 13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे।