क्रूज ड्रग पार्टी मामला: हाईकोर्ट ने आर्यन खान को फिर दिया झटका, आज भी नहीं दी जमानत

क्रूज ड्रग पार्टी मामले में मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उसके मित्र अरबाज खान और मुनमुन धमेचा को जमानत नहीं मिल सकी। जमानत पर बुधवार को फिर सुनवाई होगी।

आर्यन खान के वकील ने एनसीबी पर लगाए आरोप

आर्यन खान सहित तीनों आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को जज नितीन सांब्रे के समक्ष हुई। एनसीबी की ओर से वकील अनिल सिंह ने कहा कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से जुड़ा हुआ है। आरोपितों को जमानत दिए जाने के बाद मामले की जांच पर असर होगा और आरोपितों के विदेश फरार होने की भी संभावना है। इसी वजह से जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाए।

आर्यन खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील मुकुल रोहतगी, सतीश माने शिंदे, अमित देसाई आदि वकीलों की टीम हाई कोर्ट में पेश हुई। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान के पास ड्रग नहीं मिला था और उनकी मेडिकल जांच भी नहीं की गई है। साथ ही आर्यन खान ड्रग खरीदने. बेचने ,यूज करने में कहीं शामिल नहीं रहे हैं। आर्यन खान के साथी अरबाज मर्चंट के बूट में 6 ग्राम ड्रग मिली है। जूते में ड्रग मिलने से किसी को आरोपित किस तरह बनाया जा सकता है। अरबाज के जूते में मिली ड्रग के लिए आर्यन खान को किस तरह आरोपित बनाया जा सकता है।

मुकुल रोहतगी ने कहा कि इससे पहले एनसीबी ने बड़ी मात्रा में ड्रग बरामद होने पर कई लोगों पर मामला दर्ज नहीं किया और दूसरे दिन छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि छह ग्राम तक ड्रग बरामदगी पर सिर्फ एक साल तक की सजा का प्रावधान है और कानूनन ऐसे आरोपितों को सुधारगृह में भेजे जाने का भी प्रावधान है, लेकिन आर्यन खान और अन्य बच्चों को किसी कट्टर अपराधी की तरह जेल में रखा गया है।

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रोहतगी ने कहा कि वे एनसीबी के किसी अधिकारी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं और न ही गवाहों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इन आरोपितों को जमानत दी जानी चाहिए। इसके बाद जज नितीन सांब्रे ने इस मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। इस मामले की सुनवाई बुधवार दोपहर ढाई बजे शुरू होगी।