अवैध वसूली मामले में परमबीर सिंह पर चला अदालत का चाबुक, जारी किया बड़ा आदेश

मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह सहित 3 लोगों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि परमबीर सिंह सहित तीनों आरोपितों को तत्काल गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।

परमबीर सिंह के खिलाफ़ दर्ज है अवैध वसूली के मामले

परमबीर सिंह मई महीने से ही राज्य के गृह विभाग और पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। साथ ही गोरेगांव पुलिस स्टेशन में परमबीर सिंह, विनय सिंह और रियाज भाटी के विरुद्ध एक व्यवसायी ने अवैध वसूली की शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस कई बार परमबीर सहित तीनों आरोपितों को नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन तीनों आरोपित पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए।

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने परमबीर के मुंबई और हरियाणा स्थित आवास पर जाकर नोटिस भी चस्पा की थी। परमबीर के विरुद्ध अवैध वसूली का एक मामला 23 जुलाई को दर्ज किया गया था। बाद में इस मामल की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। मुंबई पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन तीनों आरोपितों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए आवेदन किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने परमबीर सिंह और दो अन्य के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी कर तीनों को तत्काल कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। इससे पहले परमबीर सिंह के विरुद्ध लुकआउट नोटिस भी जारी की जा चुकी है।

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उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भी परमबीर सहित कई अन्य आरोपितों के विरुद्ध अवैध वसूली का मामला दर्ज है। ठाणे जिला कोर्ट ने भी परमबीर के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया है।