नारद स्टिंग: सीबीआई कोर्ट ने ममता के तीन विधायकों पर कसा शिकंजा, बिखरे विधानसभा अध्यक्ष

पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में अब सीबीआई कोर्ट ने बंगाल विधानसभा में तीन विधायकों को नोटिस भेजा है। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इस प्रक्रिया को गलत बताया है।

सीबीआई कोर्ट की प्रक्रिया पर अध्यक्ष ने जताया ऐतराज

जानकारी मिली है कि सीबीआई की कोर्ट ने राज्य के मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम के अलावा विधायक मदन मित्रा समन जारी किया है। कोर्ट ने इन समनों की तामील विधानसभा के माध्यम से कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक तीनों विधायकों के समन विधानसभा पहुंच गए हैं।

इस प्रक्रिया पर विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी विधायक को कोर्ट का समन पहुंचाना विधानसभा का दायित्व नहीं है। विधानसभा के नियमों में मैंने इसे देखा है और यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। इसलिए हम किसी के भी समन को उस तक नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से गैर न्यायिक प्रक्रिया है। इस संबंध को संबंधित विधायकों अथवा मंत्रियों तक पहुंचाने के बजाय इसका जवाब हम लोग न्यायालय में देंगे।

इस संबंध में सीबीआई के अधिवक्ता अभिजीत भद्र ने बुधवार को बताया कि कोर्ट के आदेश पर ही आरोपितों के खिलाफ विधानसभा के जरिए समन भेजा गया है। इस संबंध में अगर कोई आपत्ति है तो संबंधित संस्था यानी विधानसभा अथवा संबंधित व्यक्ति यानी विधानसभा अध्यक्ष कोर्ट में बताएंगे।

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उल्लेखनीय है कि नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी ने भी सेकेंडरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस संबंध में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने विधानसभा के जरिए सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम और मदन मित्रा को समन तामील कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा चार्जशीट में नामजद पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी और आईपीएस एसएमएच मिर्जा को सीधे समन भेजने को कहा है।