बंगाल हिंसा के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, की गई है ये मांग

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई सियासी हिंसा को लेकर दायर याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है। इस याचिका में बंगाल हिंसा की एसआईटी जांच करने की मांग की गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

बंगाल हिंसा को लेकर की गई मांग

हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार के अलावा कई लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। पश्चिम बंगाल की 60 वर्षीय एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 4 मई की रात को उसके पोते के सामने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। याचिका में चुनाव बाद की हिंसा और बलात्कार की घटनाओं की एसआईटी से जाँच की मांग की गई है।

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याचिका में कहा गया है कि जिस तरह गोधरा कांड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था, उसी तरह पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा और बलात्कार की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। पश्चिम बंगाल में मतगणना के बाद दो भाजपा कार्यकर्ताओं अभिजीत सरकार और हरेन अधिकारी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।