लखीमपुर खीरी हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को नहीं मिली राहत, अभी रहना होगा सलाखों के पीछे

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किले खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल सकी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ज्ञात हो कि आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी को लेकर सुनवाई वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्थगित किया गया है।

मुकदमे में लगेगा लंबा समय, 208 गवाहों के होंगे बयान’

आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने जानकारी दी कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। इस मामले को लेकर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल जज से सवाल किया था कि लखीमपुर मामले में ट्रायल में कितना समय लगेगा। इसके जवाब में जानकारी दी गई कि न्यायाधीश लखीमपुर खीरी की रिपोर्ट कहती है कि मुकदमें को पूरा होने में तकरीबन 5 साल लगेंगे। इस मामले में 208 गवाह हैं। इस मामले मे 171 दस्तावेज है और 27 फोरेंसिक रिपोर्ट भी हैं।

अगली सुनवाई तक जेल में ही होगा रहना

पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी सवाल किया था कि 1 साल से अधिक समय हो चुका है। आरोपी जेल अभी भी जेल में है, यह मुकदमा लंबा चलने की उम्मीद है। ऐसे में आरोपी को हमेशा जेल में नहीं बंद रखा जा सकता है। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि केस की पूरी सुनवाई में कितना समय लगेगा। इसके बाद आशीष के लिए पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए तुरंत जमानत की मांग की थी। हालांकि इस मामले में सुनवाई को फिलहाल कोर्ट की ओऱ से टाल दिया गया है। आशीष को जमानत मिलेगा या नहीं और जमानत कब मिलेगी इसको लेकर अब अगली सुनवाई के बाद ही कुछ भी स्पष्ट हो सकेगा।