दिल्ली दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा की जमानत पर सुनवाई करने से किया इनकार, हाईकोर्ट को सौंपी पेशी

दिल्ली दंगा: गुलफिशा फातिमा की जमानत पर सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को सौंपी पेशी

दिल्ली दंगे मामले में आरोपी गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कोई फैसला नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुनवाई के लिए याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को 25 नवंबर को सुनवाई करने को कहा है.

गुलफिशा का मामला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने था. बेंच ने हाल ही में शरजील इमाम की इसी तरह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. जस्टिस त्रिवेदी ने सुनवाई के दौरान कहा कि सह-आरोपी (शारजील) की भी ऐसी ही याचिका हमने खारिज की थी.

सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरी मुवक्किल चार साल से जेल में हैं. मैं उसका जमानत चाहता हूं. जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसे अगली बार कब सूचीबद्ध किया जाएगा? जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि हम हाई कोर्ट से सुनवाई का अनुरोध करेंगे. आप चीफ जस्टिस से जिक्र कर सकते हैं. वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा इस मामले में कि 24 तारीखों पर बेंच स्थगित हुई. अन्य 26 तारीखों के लिए पीठ स्थगित कर दी गई.

क्यों तय की तारीख?

24 तारीखों की सुनवाई चलने के बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. ऐसे में कपिल सिब्बल का कहना है कि बची हुई 26 तारीखों के पहले ही ऐसा क्यों किया गया? ऐसे में जस्टिस बेला ने कहा कि इस मामले की अगली तारीख कब है? सिब्बल ने जवाब में कहा कि 25 नवंबर. जमानत अर्जी पर 4 साल से सुनवाई नहीं हुई है.

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत रिट याचिका पर सुनवाई का इच्छुक नहीं है. इस पर याचिकाकर्ता 4 साल और 7 महीने से हिरासत में है, इसलिए हाईकोर्ट से अनुरोध है कि जब तक असाधारण परिस्थितियां न हों, तब तक तय तारीख पर ही सुनवाई की जाए.