लालू और तेजस्वी पर चला कानूनी चाबुक, भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने सुनाया फरमान

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ज़मीन के बदले नौकरी मामले में तलब किया है। यह मामला लालू प्रसाद के केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें ज़मीन के बदले कथित तौर पर नौकरियाँ दी गई थीं।

इससे पहले जून में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में निर्णायक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें 38 उम्मीदवार भी शामिल थे।

मामले में आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान वित्तीय लाभ के बदले विभिन्न रेलवे जोनों में ग्रुप “डी” पदों पर स्थानापन्न के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी।

ये लाभ कथित तौर पर यादव के परिवार के सदस्यों को भूमि हस्तांतरण के रूप में मिले। यह भी दावा किया गया है कि नियुक्त व्यक्तियों या उनके परिवार, जो पटना के निवासी हैं, ने अपनी जमीन यादव के रिश्तेदारों या उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी को बेची या उपहार में दी, जिससे इन संपत्तियों के हस्तांतरण में मदद मिली।

यह भी आरोप लगाया गया है कि क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्नों की नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया। इसके बावजूद, पटना के निवासी सभी नियुक्त लोगों ने मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जैसे शहरों में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में पद हासिल कर लिए।

दिसंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ज़मीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को तलब किया था।

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हालांकि, यादव ने इसे नियमित बताते हुए कहा कि मैं हमेशा जाता रहा हूं; यह एक नियमित बात है। मैं पहले भी गया था। 2017 से 2023 तक, जब भी ईडी, आयकर या सीबीआई ने मुझे बुलाया, मैं नियमित रूप से जाता रहा हूं। ये एजेंसियां ​​क्या करेंगी? उन पर भी दबाव है।

सीबीआई ने 18 मई, 2022 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।