स्वास्थ्य मंत्रालय ने OTT कार्यक्रमों के लिए तंबाकू के खिलाफ चेतावनी जारी करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने नए नियम को अधिसूचित भी कर दिया है। अब ओटीटी पर किसी भी प्रोग्राम से पहले तंबाकू को खिलाफ चेतावनी जारी करनी होगी। अब तक फिल्म शुरू होने से पहले ही इस तरह की चेतावनी जारी की जाती थी।
ओटीटी प्लेटफार्म को अब तंबाकू विरोधी चेतावनियों और अस्वीकरणों को प्रदर्शित करना होगा, जैसा कि हम सिनेमाघरों में और टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई जाने वाली फिल्मों में देखते हैं। कार्यक्रम के दौरान तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाए जाने पर ओटीटी प्लेटफॉर्म को स्क्रीन के निचले हिस्से में एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में एक तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करनी होगी। मंत्रालय इस निर्णय पर पहले से विचार कर रहा था।
नाबालिग पर पड़ता है असर
ओटीटी प्लेटफार्मों की बढ़ती लोकप्रियता के मद्देनजर यह विशेष रूप से किसी नाबालिग को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में धूम्रपान से जुड़ा अस्वीकरण जरूरी है। तंबाकू के इस्तेमाल के कारण बीमारी और मृत्यु दर बढ़ रही है। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने तंबाकू के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों को खत्म कर तंबाकू के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) नियम, 2004 (COTPA) लागू किया है।
विफल रहने पर नोटिस जारी होगी
उन्होंने आगे कहा कि ओटीटी पर नियम लागू करने से भारत तंबाकू नियमन में वैश्विक लीडर बन जाएगा। नए नियमों का पालन करने में विफल रहने पर स्वास्थ्य, सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उन्हें उचित अवसर देते हुए नोटिस जारी करेंगे।
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नए नियमों के अनुसार, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का मतलब समाचार और करंट अफेयर्स के अलावा ऑडियो-विजुअल कंटेंट का कोई भी क्यूरेटेड कैटलॉग है, जो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशक द्वारा स्वामित्व, लाइसेंस या अनुबंधित किया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है। इसमें फिल्में, ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम, वृत्तचित्र, टेलीविजन कार्यक्रम, धारावाहिक, सीरीज, पॉडकास्ट और ऐसी ही अन्य सामग्री शामिल है।