कांठ मामले में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता समेत 71 आरोपी दोषमुक्त

लगभग 07 वर्ष पूर्व जिले के कांठ तहसील में हुए बवाल में उप्र सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, मुरादाबाद नगर विधानसभा से विधायक रितेश गुप्ता समेत 71 आरोपितों को क्लीन चिट मिल गई। न्यायालय ने 58 पृष्ठ का फैसला देकर केस में नामजद 71 भाजपाइयों को दोष मुक्त करार दिया। मंगलवार को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट से क्लीन चिट मिलते ही तमाम भाजपाइयों ने राहत की सांस ली। निर्णय को लेकर लखनऊ से लेकर मुरादाबाद तक के भाजपाई व अन्य लोगों को उत्सुकता थी।

लगभग 07 वर्ष पूर्व जिले के कांठ तहसील गांव अकबरपुर चैदरी में जून 2014 में बवाल हो गया था। धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर बजाने को लेकर हुआ बवाल संघर्ष का रूप ले गया। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में तत्कालीन डीएम समेत कई पुलिस कर्मी चोटिल हुए। पुलिस ने कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत सौ से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम कराया। इस केस में मुरादाबाद के अलावा पड़ोसी जिला संभल, अमरोहा व बिजनौर जिले के लोग आरोपी थें, जिनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था।

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विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि मंगलवार को कांठ बवाल में निर्णय आ गया। कोर्ट ने इस मामले में सभी 70 से अधिक आरोपियों को दोष मुक्त करार दे दिया। कोर्ट में 24 गवाह पेश हुए और बयान दिए। इस मामले में 50 बार से ज्यादा सुनवाई हुई। मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में पुनीत गुप्ता की अदालत में सुनवाई पूरी हुई थी। निर्णय के चलते अदालत परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई व अपर डीजीसी मुनीश भटनागर के अलावा बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर गुप्ता, रमेश सिंह व पीके जैन आदि रहे।